सपा जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सरकार की अपील खारिज, एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला बरकरार।
सपा जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सरकार की अपील खारिज, एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला बरकरार। वरिष्ठ अधिवक्ता रोशन यासीन उर्फ गुड्डू की प्रभावी पैरवी से सभी आरोपियों को मिली राहत संवाददाता मसर्रत अली बदायूं। बहुचर्चित वाद संख्या 11870/2023, मुकदमा अपराध संख्या 129/2022 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6/स्पेशल जज (गैंगस्टर), बदायूं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एमपी-एमएलए कोर्ट बदायूं के निर्णय को बरकरार रखा। विदित है PP तत्कालीन उपजिलाधिकारी ज्योति शर्मा द्वारा थाना सिविल लाइन में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव, विधायक हिमांशु यादव, विधायक आशुतोष मौर्य, काजी रिजवान, कैप्टन अर्जुन सिंह तथा रचित गुप्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 341, 352, 353 एवं 504 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्रकरण का विचारण एमपी-एमएलए कोर्ट बदायूं में हुआ जहां साक्ष्यों एवं पक्षकारों की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया था। इस निर्णय के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सर...