नगर में अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर नगर पालिका हुई सख्त आम जनमानस को प्लाट लेने से पूर्व नगर पालिका की एन ओ सी देखकर ही क्रय करने को

नगर में अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर नगर पालिका हुई सख्त
 
आम जनमानस को प्लाट लेने से पूर्व नगर पालिका की एन ओ सी देखकर ही क्रय करने को कहा

रिपोर्ट नजम चौधरी 

सहसवान (बदायूँ) नगर पालिका परिषद सहसवान ने शहर में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों और प्लॉटिंग के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया है। पालिका प्रशासन ने सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के काटी जा रही कॉलोनियों में निवेश करना आम जनता के लिए भविष्य में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
नगर पालिका परिषद द्वारा जारी जनसूचना के अनुसार, शहर की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टी डीलरों और व्यक्तियों द्वारा बिना किसी वैध अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बगैर (नगर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत) (NOC) के अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। ऐसी कॉलोनियों में न तो सड़क, नाली या स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं और न ही जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था है, जिसके कारण भविष्य में जल-भराव जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तथा भविष्य में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
नगर पालिका प्रशासन ने नगरवासियों को आगाह करते हुए कहा है कि ऐसी अवैध कॉलोनियों जो बदायूं मेरठ राज्य मार्ग, सहसवान बबराला मार्ग, बिसौली मार्ग, इस्लामनगर मार्ग, हरदतपुर मार्ग के अलावा नगर के कई मोहल्ले में प्लॉट या दुकान खरीदने से पहले संबंधित स्थल की भौतिक स्थिति, जैसे सड़क, प्रकाश व्यवस्था और ड्रेनेज आदि की अच्छी तरह जांच अवश्य कर लें। यदि कोई व्यक्ति बिना जांच-पड़ताल किए ऐसी संपत्तियों को खरीदता है, तो होने वाले किसी भी नुकसान के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। ऐसी अवैध बस्तियों में जल निकासी या अन्य सुविधाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए नगर पालिका बाध्य नहीं होगी और नही उपरोक्त भूमि का किसी प्रकार का मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा।
नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी ने संयुक्त रूप से क्षेत्र की जनता से जनहित मैं अपील करते हुए कहां की कोई भी किसी भी नव-सृजित अवैध कॉलोनी में प्लॉट या भू-खंड का क्रय न करें। पालिका प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध शासन के नियमों के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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