*थाने पर खड़ी स्कूटी को रिलीज करने के मामले में हिलाहवाली करने पर चेतगंज स्पेक्टर राजेश कुमार सिंह को हाई कोर्ट ने किया तलब*रोहित सेठवाराणसी: चेतगंज निवासिनी पूजा उपाध्याय की स्कूटी(एक्टिवा Up 65 DN 6533) 20 जुलाई 2020 को चेतगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में जब्त कर चेतगंज थाने पर खड़ी की थी। उसके पश्चात 25 अप्रैल 2022 में वाराणसी डीएम कोर्ट द्वारा स्कूटी को रिलीज करने का आदेश दिया गया था। परंतु चेतगंज थाने की पुलिस ने स्कूटी मालिक पूजा उपाध्याय को स्कूटी नहीं सौंपा और हीला हवाली करने लगे।पुलिस के लेट लतीफी और हिलाहवाली से परेशान होकर स्कूटी मालिक पूजा उपाध्याय ने दिसंबर 2022 में हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया। जिस पर देर सबेर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चेतगंज स्पेक्टर राजेश कुमार सिंह को तलब किया है. और 16 मार्च 2023 को कोर्ट में उपस्थित होने को लेकर आदेशित किया है।आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट में जब्त स्कूटी थाने पर वेल कंडीशन में खड़ी थी परंतु अब स्कूटी के आगे का हिस्सा गायब हो चुका है। जिसे देखकर स्कूटी मालिक आहत है।


थाने पर खड़ी स्कूटी को रिलीज करने के मामले में हिलाहवाली करने पर चेतगंज स्पेक्टर राजेश  कुमार सिंह को हाई कोर्ट ने किया तलब*

रोहित सेठ

वाराणसी: चेतगंज निवासिनी पूजा उपाध्याय की स्कूटी(एक्टिवा Up 65 DN 6533) 20 जुलाई 2020 को चेतगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में जब्त कर चेतगंज थाने पर खड़ी की थी। उसके पश्चात 25 अप्रैल 2022 में वाराणसी डीएम कोर्ट द्वारा स्कूटी को रिलीज करने का आदेश दिया गया था। परंतु चेतगंज थाने की पुलिस ने स्कूटी मालिक पूजा उपाध्याय को स्कूटी नहीं सौंपा और हीला हवाली करने लगे।

पुलिस के लेट लतीफी और हिलाहवाली से परेशान होकर स्कूटी मालिक पूजा उपाध्याय ने दिसंबर 2022 में हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया। जिस पर देर सबेर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चेतगंज स्पेक्टर राजेश कुमार सिंह को तलब किया है. और 16 मार्च 2023 को कोर्ट में उपस्थित होने को लेकर आदेशित किया है।आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट में जब्त स्कूटी थाने पर वेल कंडीशन में खड़ी थी परंतु अब स्कूटी के आगे का हिस्सा गायब हो चुका है। जिसे देखकर स्कूटी मालिक आहत है।

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